• Home
  • Breaking
  • Himachal
  • National
  • Employment
  • Religious
  • Helpline
  • Himachal Properties
  • Travel
  • घरेलू नुस्खे
Thursday, September 4, 2025
  • Login
Himachal Now
  • Home
  • Breaking
  • Himachal
  • National
  • Employment
  • Religious
  • Helpline
  • Himachal Properties
  • Travel
  • घरेलू नुस्खे
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking
  • Himachal
  • National
  • Employment
  • Religious
  • Helpline
  • Himachal Properties
  • Travel
  • घरेलू नुस्खे
No Result
View All Result
Himachal Now
No Result
View All Result
Home National

Himachal Now by Himachal Now
August 19, 2021
in National
0
0
SHARES
58
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात कानून-पालन के लिये अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त :

सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात कानून-पालन के लिये सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जीएसआर 575(ई), 11 अगस्त, 2021-नियम 167ए जारी कर दी है। नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। प्रावधानों में गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं। 

राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाये। इसके अलावा कम से कम उन सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाये, जिन शहरों की आबादी दस लाख से अधिक हो। इसमें 132 शहरों का विवरण शामिल है, जिनका ब्योरा नियमों की तालिका में देखा जा सकता है।

कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस तरीके से लगाया जायेगा, जिसके कारण न तो कोई बाधा पैदा होगी, न देखने में दिक्कत होगी और न यातायात में कोई व्यवधान पड़ेगा। निम्नलिखित नियम-उल्लंघन के लिये इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी फुटेज में स्थान, तिथि और समय दर्ज हो। इनका उपयोग चालान जारी करने में किया जायेगाः-

1. निर्धारित गति-सीमा के दायरे में वाहन नहीं चलाना (धारा 112 और 183);

2. अनधिकृत स्थान पर वाहन रोकना या पार्क करना (धारा 122) ;

3. वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी के लिये सुरक्षा का ध्यान न रखना (धारा 128) ;

4. हेलमेट न पहनना (धारा 129);

5.            लाल-बत्ती पार करना, रुकने के संकेत का पालन न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, कानून का पालन न करते हुये अन्य वाहनों से आगे निकलना या उन्हें ओवरटेक करना, यातायात की विपरीत दिशा में वाहन चलाना, वाहन को इस तरह चलाना, जिसकी अपेक्षा एक सावधान और होशियार चालक से नहीं की जा सकती और उस होशियार चालक को यह भान हो कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है (धारा 184);

6.            निर्धारित वजन से अधिक भार लेकर गाड़ी चलाना (धारा 194 की उपधारा-1);

7.            बिना सेफ्टी-बेल्ट के गाड़ी चलाना (धारा 194बी);

8.            मोटर वाहन (चालक) नियम, 2017 (धारा 177ए) के नियम 6 (अपनी लेन में गाड़ी चलाना) की अवहेलना;

9.            माल ढोने वाले वाहनों में सवारी बैठाना (धारा 66);

10.          मोटर वाहन (चालक) नियम, 2017 (धारा 117ए) के नियम 36 (गाड़ी की नंबर प्लेट के विषय में) की अवहेलना; ऐसे वाहन को चलाना, जिसमें माल इस तरह भरा गया हो कि वह दोनों तरफ या आगे या पीछे या ऊपर की तरफ निकला हो तथा जो निर्धारित सीमा से अधिक हो (धारा 194 की उपधारा-1ए);

12.          आपातकालीन वाहनों को निकलने का रास्ता देने में कोताही करना (धारा 194ई)।

नियम 167 के तहत जारी होने वाले सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होंगे और यातायात नियमों का उल्लंघन होते ही वे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तथा कानून-पालन प्रणाली के जरिये अपने-आप तैयार हो जायेंगे। उनमें निम्नलिखित सूचना दर्ज रहेगीः

i.              यातायात नियम का उल्लंघन करने का ब्योरा और वाहन की नंबर प्लेट की फोटो सबूत के तौर पर दर्ज होगी।

ii.             कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पैमाइश।

iii.            नियम-उल्लंघन की तिथि, समय और स्थान।

iv.           अधिनियम के जिस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, नोटिस में उसका हवाला।

v.            भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की धारा 65बी की उपधारा (4) के अनुपालन में लिखित साक्ष्य, जिसमें-

a.            इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान दर्ज होगी उसे तथा प्रस्तुत करने के तरीके का विवरण होगा,

b.            उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उल्लंघन पकड़ने वाले उपकरण का विवरण होगा, जिससे पता चलेगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर से स्वमेव तैयार हुआ है।

c.             राज्य सरकार की तरफ से अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा।

Previous Post

हिमाचल के प्रवेश द्वार पर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत….प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हर वर्ग को स्थान : अनुराग ठाकुर

Next Post

वन विभाग ने पूरे हिमाचल प्रदेश में रखा 1.4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

Himachal Now

Himachal Now

Next Post

वन विभाग ने पूरे हिमाचल प्रदेश में रखा 1.4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला
Himachal

भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला

by Himachal Now
September 4, 2025
0

शिमला: भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने शेड्यूल-‘ए’ नवरत्न सीपीएसई एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का...

Read more
कुल्लू में ईट राइट मेला शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारम्भ

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश भर में आपदा से जान गवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि, प्रकट किया शोक

September 3, 2025
जिला शिमला में कल भी रहेंगे स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान बंद, अधिसूचना जारी…

जिला शिमला में कल भी रहेंगे स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान बंद, अधिसूचना जारी…

September 2, 2025
कभी कांग्रेस का नारा था- “गली-गली कांग्रेस”, पर आज वही पार्टी “गाली वाली कांग्रेस” बन गई है : रणधीर

कभी कांग्रेस का नारा था- “गली-गली कांग्रेस”, पर आज वही पार्टी “गाली वाली कांग्रेस” बन गई है : रणधीर

September 1, 2025
दयार मोली में लैंड स्लाइड से तीन घरों को खतरा,

दयार मोली में लैंड स्लाइड से तीन घरों को खतरा,

September 1, 2025

Popular News

  • भुट्टी केंची में एक वाहन से 3 लोग चिट्टे के साथ गिरफ्तार

    भुट्टी केंची में एक वाहन से 3 लोग चिट्टे के साथ गिरफ्तार

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • बजट से आउट सोर्स, करुणामूल्क व एनपीएस कर्मचारियों को निराशा, 50 रुपए दिहाड़ी में बढ़ोतरी, अब दिहाड़ी हुई 350 रुपए, एक साल में 30 हजार नई नोकरी देगी सरकार…..

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • तेज रफ्तार का कहर ; शिमला-कुफरी मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, दो घायल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • हिमाचल पुलिस के जवानों ने अपने साथी की मदद कर पेश की मिसाल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • फर्जी बिल पर दवाईयां बेचने के आरोप में कंपनी का मालिक व मनैजर गिरफ्तार

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
No Result
View All Result

Categories

  • Breaking
  • Election
  • Employment
  • Entertainment
  • Helpline
  • Himachal
  • Himachal Properties
  • Horticulture/Agriculture
  • National
  • Politics
  • Religious
  • states
  • Travel
  • Uncategorized
  • घरेलू नुस्खे

Browse by Category

  • Breaking
  • Election
  • Employment
  • Entertainment
  • Helpline
  • Himachal
  • Himachal Properties
  • Horticulture/Agriculture
  • National
  • Politics
  • Religious
  • states
  • Travel
  • Uncategorized
  • घरेलू नुस्खे

Recent News

भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला

भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला

September 4, 2025
कुल्लू में ईट राइट मेला शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारम्भ

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश भर में आपदा से जान गवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि, प्रकट किया शोक

September 3, 2025
  • About Us
  • Privacy & Policy
  • Contact Us

© 2021 Himachal Now - Website Developed By Sharma InfoSys.

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking
  • Himachal
  • National
  • Employment
  • Religious
  • Helpline
  • Himachal Properties
  • Travel
  • घरेलू नुस्खे

© 2021 Himachal Now - Website Developed By Sharma InfoSys.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In