शिमला : ऑकलैंड टनल से पवाबो तक किए जा रहे टायरिंग कार्य के मद्देनज़र, जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत आदेश जारी किए है, जिसके तहत सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर 08 अप्रैल, 2025 तक प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाले औषधि फॉर्मूलेशन के विनियमन को कड़ा करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया, अब ये दवाइयां बिना डॉक्टर की अनुमति से नहीं मिलेगी….
अधिक अल्कोहल युक्त दवाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी और इन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही दिया जाएगा...
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