शिमला : हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षा को नकल के माध्यम से पास करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्ती बरतते हुए सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। ऐसे अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षा 3 साल तक नहीं दे सकेंगे। सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय और बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद परीक्षाओं में अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया तो वह 3 साल के लिए हर परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र हो जाएगा। गौर हो कि सरकार ने बीते 25 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे निर्णय लिया गया था।
कुमारसैन में 5 किलो पोस्त के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
अभियोग संख्या 57/2026, अधीन धारा 18 एनडीपीएस अधिनियम, दिनांक 30.07.2026, पुलिस थाना कुमारसैन, जिला शिमला, जिला शिमला पुलिस द्वारा नशा...
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