शिमला : ठियोग में नाबालिग लड़की के दो आरोपियों को न्यायालय ने 20 साल की कैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
ठियोग थाना में 22 मार्च 2017 को आईपीसी की धारा 366 व 376 डी तथा पोस्को एक्ट 6 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें मुनीश और कृष्ण कुमार द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 4 फ़रवरी 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने आरोपी ठियोग निवासी 29 वर्षीय मुनीश तथा सरकाघाट मंडी निवासी 30 वर्षीय कृष्ण कुमार 20 साल की सजा और 20,000/- जुर्माना की सजा सुनाई।
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