शिमला : पुलिस थाना चौपाल के अंतर्गत रेप के एक आरोपी को 20 हजार जुर्माने के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई है।
आरोपी के खिलाफ पीएस चौपाल में
आईपीसी की धारा 376 और 366 के तहत एफआईआर नंबर 90/18 यू/एस दर्ज की गई थी। मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की गई और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद एलडी स्पेशल कोर्ट फ़ॉर पॉक्सो/बलात्कार शिमला
में चार्जशीट दाखिल की गई। अब मामले का फैसला हो गया है और आरोपी राजेश उर्फ सूर्य निवासी सेरती, नकोदा पुल तहसील और थाना चौपाल को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ दोषी ठहराया गया है। , इसी तरह कोर्ट ने धारा 366 आईपीसी के तहत 7 साल की कैद और 70,000 रुपये के जुर्माने के साथ की सजा दी है
न्यायिक फैसले ने न केवल पुलिस द्वारा की गई पेशेवर जांच को सही ठहराया है बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय भी दिया है।