समय रहते स्टॉक को लगाना होगा ठिकाने, अन्यथ: 1 जनवरी के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई
शिमला : हिमाचल प्रदेश में सरकार अगले साल 1 जनवरी, 2023 से वन वोवन प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके तहत अब राज्य में 60 जी.एस.एम. (60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर) से अधिक मोटाई वाले नोन वोवन प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध होगा। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार की ओर से अतिरिक्त मु य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर से जारी की गई है। इसके तहत सभी कारोबारियों, जिसमें थोक व्यापारी, होलसेलर, दुकानदार, वेंडर आदि शामिल है, को 1 जनवरी से पहले वन वोवन प्लास्टिक बैग के स्टॉक का निपटान करने का समय दिया गया है, ताकि उन्हें आॢथक नुकसान न उठाना पड़े। इसके बाद इनका प्रयोग, भंडारण व बेचने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में सरकार ने गत जुलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के समय 60 जी.एस.एम. से कम मोटाई वाले वन वोवन प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन सरकार ने पाया कि इसका कोई अधिक सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं तथा लोग धड्ड़ले से 60 जी.एस.एम. से अधिक मोटाई वाले वन वोवन प्लास्टिक बैग का प्रयोग कर रह हैं। जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने प्रदेश केा अब वन वोवन प्लास्टिक बैग मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब अगले साल से हिमाचल में सभी तरह के वन वोवन प्लास्टिक बैग बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
नोन वोवन प्लास्टिक बैग होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारण
नोन वोवन प्लास्टिक को पॉलीप्रोपाइलीन से बनाया जाता है, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। राज्य की लगभग सभी दुकानों पर यह वन वोवन प्लास्टिक को कपड़े के बैग के नाम पर उपयोग किया जा रहा है। लेकिन प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार पॉलीप्रोपाइलीन को प्लास्टिक की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत पॉलीप्रोपाइलीन फ ाइबर से बने बैग को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। लेकिन दुकानदार व उत्पादक यह कह कर बेच रहे हैं कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है।
सबसे पहले 1999 में किया गया था रंगदार पॉलीथीन लिफाफों को बेन
हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जनवरी 1999 में रंगदार पॉलीथीन के लिफ ाफ ों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके प्रश्चात हिमाचलज जून 2004 को 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन के थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना। राज्य में 2 अक्टूबर 2009 को पॉलीथीन के थैलों पर प्रतिबंध लगाया गया। राज्य में थर्मोकॉल के गिलास व प्लेट पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा अब नोन वोवन प्लास्टिक बैग पर बेन लगाने की तैयारी है।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग चुका है बेन
देश के साथ-साथ हिमाचल में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेन लगाया गया है। इसके तहत राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक की छडयि़ों, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, थर्माकोल की सजावटी चीजें सहित कप, गिलास, प्लास्टिक की प्लेंटें, कटलरी आइटम जैसे. च मच, कांटे, चाकू, मिठाई के प्लास्टिक के डिब्बे, पैकिंग वाली प्लास्टिक, सिगरेट के पैकेट और 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर आदि चीजों शामिल हैं, जिसपर प्रतिबंध लगाया गया है।