शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की करुणामूलक भर्तियों को लेकर राहत प्रदान की है। सरकार की ओर से वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश में साफ कहा गया है कि करुणामूल्क आधार पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए विभागों में पांच फीसदी पदों पर ही नियुक्ति की सीलिंग खत्म कर दी है। अगर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई हो तो उसके बाद वित्त विभाग की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। इस शर्त को हटा दिया गया है। यह भर्ती बेलदार और डाइंग कैडर को छोड़कर चतुर्थ श्रेणी के अन्य रिक्त पदों पर होगी। नए आदेशों के अनुसार तृतीय श्रेणी के लिए आवेदन कर चुके करुणामूलक आवेदक भी अगर चतुर्थ श्रेणी में भर्ती होना चाहते हैं तो वे हो सकते हैं।
इसके लिए वे भी पात्र होंगे, मगर इससे वे तृतीय श्रेणी में भर्ती नहीं होंगे। करुणामूलक अभ्यर्थियों की ये भर्तियां विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के अविज्ञापित सीधे कोटे के पदों से होंगी। इन भर्तियों के मामले में पांच फीसदी की सीलिंग को सात मार्च 2019 को जोड़ा गया था, इस शर्त को खत्म किया गया है। हालांकि, विभागों को यह कहा गया है कि उन्होंने कितने पद भरे हैं और करुणामूलक नौकरियों के मामले पीछे कितने बचते हैं, वे इसकी सूचना हर माह वित्त विभाग को भेजेंगे।