सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाले औषधि फॉर्मूलेशन के विनियमन को कड़ा करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया, अब ये दवाइयां बिना डॉक्टर की अनुमति से नहीं मिलेगी….
अधिक अल्कोहल युक्त दवाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी और इन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही दिया जाएगा...

















