हिमाचल में सभी सहकारी सभाओं को करवाना होगा ऑडिट
सरकार ने रूल अधिसूचित कर मंगवाये सुझाव और आपत्तियां
शिमला, 8 अगस्त :
हिमाचल प्रदेश में अब सभी सहकारी सभाओं को ऑडिट/पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए सरकार ने कोऑपरेटिव सोसायटी अमेंडमेंट रूल 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें सभी सहकारी सभाओं के लिए ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सभाएं सहकारिता विभाग की ओर से इंपैनल किए गए ऑडिटरों से ऑडिट करवा सकेंगी। सरकार ने नए नियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर सभी हितधारकों से इसको लेकर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
जानकारी के अनुसार ऑडिटरों की कमी के चलते सभी सहकारी सभाओं का निर्धारित समय में ऑडिट नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार ने ऑडिट करने की प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए स्वतंत्र ऑडिट की नई व्यवस्था की है।
उलेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश की 4790 सहकारी सभाएं हैं और प्रदेश में सहकारी सभाओं में अनियमितताओं के मामले अक्सर आते रहते हैं। इसे समाप्त करने के लिए सरकार नियमों में संशोधन करने जा रही है। नियमों में संशोधन होने से से सभाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर विराम लग सकेगा।
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