बिना नगर निगम या ग्राम पंचायत के एनओसी के लगेंगे बिजली मीटर
शिमला : हिमाचल प्रदेश में अब बिजली मीटर लगाने के लिए नगर निगम या नगर परिषद व ग्राम पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य के अब नया बिजली कनेक्शन लेने के नियम आसान हो गए हैं। इसके तहत नए बिजली के मीटर लगाने के लिए अब ग्राम पंचायत और नगर निगम के एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी, यानि अब इनके एनओसी के बिना भी नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलोवॉट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए की नई व्यवस्था कर दी है। अब नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओें को सिर्फ पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र देने होंगे। उपभोक्ता अब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी नए कनेक्शन को आवेदन कर सकेंगे।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए उपभोक्ताओं को यह राहत दी है। 20 किलोवॉट से कम क्षमता के घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र ही देने होंगे। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देना होगा। शहरी क्षेत्रों में पंद्रह दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिनों में नया कनेक्शन देना होगा। आयोग ने राज्य बिजली बोर्ड से प्रदेश में नए स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने को लेकर रोड मैप भी देने को कहा है।
उपभोक्ताओं के बिजली मीटर खराब होने या जलने पर अब बोर्ड की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आयोग ने बोर्ड को ही यह खर्च उठाने को कहा है।
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बहुत प्रशंशनीय है कि हिमाचल प्रदेश में अब बिजली मीटर लगाने के लिए नगर निगम या नगर परिषद व ग्राम पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पीने के पानी के लिए भी यही नियम होना चाहिए। परिषद व ग्राम पंचायतों के चक्कर नहीं पड़ने चाहिए।
पीने का पानी भी बिजली की तरह BASIC NECESSITY है। क्यों सब बाबू जनता को बिजली और पानी के लिए बार बार चक्कर लगवाते हैं