शिमला : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्ययों की सीमा में अन्तिम बडा संशोधन 2014 में किया गया था, जिसे 2020 में 10 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया था। इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया समिति सदस्यो हरीश कुमार सेवानिवृत्त आई० आर० एस० उमेश सिन्हा, महासचिव भारत निर्वाचन आयोग, चन्द्र भूषण कुमार, उप चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्ययों के सम्बन्ध में लागत कारकों व अन्य सम्बन्धित मुदों, राजनैतिक दलों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों व चुनाव पर्यवेक्षकों के सुझावों के आधार पर अपनी सिफारिशें दी। समिति ने पाया कि मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है जिससे चुनाव प्रचार के तरीकों में काफी बदलाव हुआ है अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मांग को ध्यान में रखते हुए समिति कि सिफारिशों के अनुसार निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों हेतु मौजूदा निर्वाचन व्ययों की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार संशोधित सीमाएं अब कानून, न्याय और विधायी विभाग के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है, जो निम्नानुसार है:

भारत निर्वाचन आयोग कि अधिसूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों हेतु संशोधित निर्वाचन व्यय सीमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 95,00,000/- (95 लाख) रूपये व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40,00,000/- (45 लाख) रूपये निर्धारित कि गई है।