शिमला : हिमाचल प्रदेश में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेश पर दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक पटाखे चलाने की टाइमिंग तय कर दी है। इस संबंध में जारी गाइडलाइन के मुताबिक दिवाली और गुरु पर्व पर सिर्फ दाे घंटे पटाखे चलाने की इजाजत होगी।
वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट का वक्त दिया गया है। दिवाली पर रात 8 से 10 जबकि गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे के बीच पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात और नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।
वहीं पटाखाें की बिक्री के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में काेई भी बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकता। गाैरतलब है कि दिवाली के बाद कई शहराें में वायु गुणवत्ता का स्तर नीचे चला जाता है। इसी काे ध्यान में रखते हुए इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की अनुमति होगी।