शिमला : ऑकलैंड टनल से पवाबो तक किए जा रहे टायरिंग कार्य के मद्देनज़र, जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत आदेश जारी किए है, जिसके तहत सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर 08 अप्रैल, 2025 तक प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
एसजेवीएन ने 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना की 241.77 मेगावाट (फेस-I) क्षमता की सीओडी सफलतापूर्वक हासिल किया
शिमला : एसजेवीएन ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के माध्यम से आज 1000 मेगावाट बीकानेर...
Read more