पंचायतों की दूसरी कैटेगरी के लिए 10 अप्रैल और तीसरी के लिए 13 अप्रैल तक आपत्तियां व नाम जोड़ने का अवसर, पहली कैटेगरी को बाद में भी मिलेगा मौका
शिमला : हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का समय सीमित होता जा रहा है। खासकर दूसरी और तीसरी कैटेगरी की पंचायतों में आने वाले मतदाताओं के पास अब अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए अंतिम अवसर बचा है। राज्य में पंचायतों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वे पंचायतें शामिल हैं जो पुरानी हैं और पुनर्सीमांकन से प्रभावित नहीं हुई हैं। इन पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 अप्रैल को होगा। इस श्रेणी के मतदाता अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद से लेकर चुनाव घोषित होने तक भी अपना नाम सूची में दर्ज करवा सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय मिल जाएगा। वहीं दूसरी कैटेगरी में वे पंचायतें आती हैं जो पुनर्सीमांकन के बाद नई गठित हुई हैं। यानी एक पंचायत के विभाजन से दो या तीन पंचायतें बनाई गई हैं और सभी प्रभावित हुई हैं। इस श्रेणी की पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 24 अप्रैल को होगा, लेकिन इससे पहले आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में इन पंचायतों के मतदाताओं को 10 अप्रैल यानि शुक्रवार तक ही संबंधित बी.डी.ओ. कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। इस कैटेगरी में करीब 400 पंचायतें शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी में वे 16 पंचायतें शामिल हैं, जिनके गठन पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब इनके लिए भी प्रक्रिया जारी है और इनकी अंतिम मतदाता सूची 27 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। इन पंचायतों के लिए आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तय की गई है। यानी इस श्रेणी के मतदाता 13 अप्रैल तक अपना नाम सूची में शामिल करवा सकते हैं। दूसरी व तीसरे कैटेगरी की पंचायतों के लोग अभी बिना शुल्क दिए संबंधित बी.डी.ओ. के पास अपना नाम दर्ज करवा सकते है। हालांकि, दूसरी और तीसरी कैटेगरी की पंचायतों के मतदाताओं को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद नाम जोड़ने का अवसर मिलना मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि यदि 24 अप्रैल का चुनावों की घोषणा हो गई, जैसा की क्यास लगाए जा रहे हैं, तो इन पंचायतों के लोगों के पास मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों को तय समयसीमा के भीतर ही अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सचिव राज्य चुनाव आयोग सुरजीत राठौर ने बताया कि नियमों के अनुसार, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद से लेकर चुनाव की घोषणा तक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति 2 रुपए शुल्क के साथ फार्म-2 भरकर उपायुक्त (डीसी) कार्यालय में जमा करवाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। वहीं शहरी निकायों में यह प्रक्रिया संबंधित एसडीएम के माध्यम से 50 रुपए शुल्क के साथ पूरी की जाती है।
पंचायती राज चुनावः मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अंतिम मौका
पंचायतों की दूसरी कैटेगरी के लिए 10 अप्रैल और तीसरी के लिए 13 अप्रैल तक आपत्तियां व नाम जोड़ने का...
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