शिमला : हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारी अपने वाहनों पर फ्लैशर लाइट और रेड लाइट का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर सरकार की और से परिवहन विभाग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इसके लिए अधिकारियों के चालन काटे जा सकते हैं या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के ध्यान में आया है कि कई अधिकारी अपने वाहन पर फ्लैशर लाइट और रेड लाइट लगा कर चलते हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा होता है। साथ ही अधिकारी और पुलिस फ्लैशर लाइट और रेड लाइट का उपयोग आपात स्थिति में ही कर सकते हैं। देखिए जारी आदेश:-





