31 मार्च तक जारी होगा आरक्षण रोस्टर


पंचायत चुनाव के लिए डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी, 31 मार्च तक जारी होगा आरक्षण रोस्टर
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने बुधवार को डिलिमिटेशन (पुनर्सीमांकन) का शेड्यूल जारी कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने बुधवार को डिलिमिटेशन (पुनर्सीमांकन) का शेड्यूल जारी कर दिया है। निदेशक पंचायती राज विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 फरवरी को पुनर्सीमांकन प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद 27 फरवरी तक जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। इन आपत्तियों के आधार पर 2 मार्च तक पुनर्सीमांकन का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। अगर किसी पक्ष को निर्णय पर असहमति होती है तो 11 मार्च तक अपील दायर की जा सकेगी। अपील प्राप्त होने के बाद मंडलीय आयुक्त की ओर से 7 दिन के अंदर सुनवाई की जाएगी।
अपीलों के निपटारे के बाद 20 मार्च तक पुनर्सीमांकन का अंतिम प्रकाशन और 31 मार्च तक पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण रोस्टर जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। आरक्षण रोस्टर जारी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव तिथियों की घोषणा कर सकता है। राज्य सरकार और पंचायतीराज विभाग ने जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव तय समयसीमा के भीतर कराए जा सकें। सरकार की ओर से पुनर्सीमांकन और आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं विवाद रहित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब 31 मार्च पर टिकी है, क्योंकि आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद ही चुनावी समीकरण पूरी तरह स्पष्ट होंगे।








