20 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
‘शिमला : ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ के अंतर्गत जिला शिमला में 15 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी।
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड रामपुर के ग्राम पंचायत दरकाली के स्थान दरकाली में, ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड न० 3 में, ग्राम पंचायत काशापाट के ग्राम काशापाट वार्ड न० 1 में और ग्राम पंचायत झाकड़ी के ग्राम झाकड़ी वार्ड न० 9 में, विकास खण्ड जुब्बल के ग्राम पंचायत गिलटाढ़ी के स्थान गिलदाढ़ी में, ग्राम पंचायत झगटान के स्थान झगटान में और ग्राम पंचायत नन्दपूर के स्थान नन्दपूर में, शिमला शहर के वार्ड न0 34 कनलोग में, विकास खण्ड ठियोग के ग्राम पंचायत कलीण्ड के ग्राम वजैती में, ग्राम पंचायत सन्धु के ग्राम रुन्कली में और ग्राम पंचायत क्यारटु के स्थान क्यारटु वार्ड न० 2 (टिक्कर लणु) में, विकास खण्ड ननखड़ी के ग्राम पंचायत खमाडी के ग्राम खमाडी में, विकास खण्ड नारकण्डा के ग्राम पंचायत बड़ागांव के ग्राम सराहन में और ग्राम पंचायत खनेटी के ग्राम खनेटी वार्ड न० 5 में तथा विकास खण्ड चौपाल के ग्राम पंचायत सरैन के स्थान सरैन वार्ड न० 7 में नई उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
नरेन्द कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्था इन स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु ऑनलाइन माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाईट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है व व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र यदि हो, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक,अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बी०पी०एल०/एस०सी०/ओ०बी०सी०/एस०टी० परिवार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व यदि आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के विधायक, सांसद व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने सम्बन्धी शपथ पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके। वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत / रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्थानों या ग्राम पंचायतों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु अधिक जानकारी व वांछित औपचारिकताओं के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति संस्था किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष न० 0177-2657022 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।








